गौतमबुद्ध नगर में पुराने वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, 650 से ज्यादा डीजल-पेट्रोल वाहन जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर भेजे

टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddha Nagar News (17/09/2026): गौतमबुद्ध नगर में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 650 से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद इन वाहनों को नियमानुसार आगे की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) सेंटर भेज दिया गया है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू है। इसी नियम के तहत विभाग की प्रवर्तन टीमों ने जिले के प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे और आंतरिक मार्गों पर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहनों समेत बड़ी संख्या में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन पकड़े गए।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार जारी रहेगा अभियान

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि पुराने और प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ यह अभियान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग की टीमें लगातार सड़कों पर वाहनों की जांच कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के सड़क पर संचालित होने या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।

स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिकों को मिलेगा CoD

जब्त किए गए वाहनों को RVSF सेंटर भेजे जाने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप किया जाएगा। वाहन मालिकों को स्क्रैप मूल्य के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाणपत्र के आधार पर नया वाहन खरीदने पर लागू नियमों के अनुसार रोड टैक्स में छूट सहित वाहन निर्माता की ओर से मिलने वाले निर्धारित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

वाहन मालिकों से विभाग की अपील

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि जिन वाहनों की निर्धारित आयु सीमा पूरी हो चुकी है, उन्हें सड़कों पर संचालित न करें और सार्वजनिक स्थानों पर भी खड़ा करने से बचें। वहीं, जिन वाहनों की आयु सीमा पूरी होने वाली है, उनके मालिक आवश्यक NOC प्राप्त कर उन्हें ऐसे राज्यों या जिलों में स्थानांतरित कर सकते हैं, जहां संबंधित वाहन पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं है। विभाग ने दोहराया है कि पुराने और प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।


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