स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट से राहत
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (15 September 2026): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले समेत अन्य आरोपों का सामना कर रहे स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत 50 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत पर दी गई है।
सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद हुई। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि जून में हुए प्रदर्शन के दौरान शिकायतकर्ता ने ही स्वतंत्र भारद्वाज पर हमला किया था और घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।
अदालत ने सुनवाई के दौरान इन वीडियो क्लिप को भी चलवाकर घटना को देखा। वहीं जज ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या घटना के समय स्वतंत्र भारद्वाज ने जातिसूचक गाली दी थी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती शिकायत में जातिसूचक गाली का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में दर्ज बयान में इसका उल्लेख किया गया, जिसके आधार पर एससी/एसटी एक्ट लगाया गया।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी को कानूनी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था और 7 सितंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस मामले की पृष्ठभूमि में सीजेपी की ओर से संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया था, जहां पहले पुलिस की एक दिन की रिमांड मंजूर हुई और इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश से स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम राहत मिल गई है। मामले में लगाए गए आरोपों और विभिन्न धाराओं को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
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