ला रेजीडेंसिया मामला: फ्लैट कब्जे और रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट सख्त, CEO को किया तलब
टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (13/09/2026): ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंसिया सोसायटी में फ्लैटों के कब्जे और रजिस्ट्री से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के दौरान उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि परियोजना में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का पालन किस तरह सुनिश्चित कराया गया।
मामला फ्लैट आवंटी माधवी त्यागी की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सोसायटी में आवश्यक प्रमाणपत्रों के बिना फ्लैटों का कब्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। सोसायटी के निवासियों के अनुसार, कुल 29 टावरों में से अभी केवल 6 टावरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) मिला है, जबकि 23 टावरों के लिए यह प्रमाणपत्र अब भी लंबित है।
निवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई खरीदारों ने पूरा भुगतान करने के बावजूद अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं। इसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) और अग्निशमन विभाग से संबंधित आवश्यक मंजूरियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। सोसायटी में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के सही तरीके से काम नहीं करने की शिकायत भी सामने आई है।
सोसायटी निवासी सुनील जलोटा और वरुण ने फ्लैटों के कब्जे और रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। परियोजना में करीब 2,557 फ्लैट बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रमाणपत्रों और रजिस्ट्री से संबंधित समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में खरीदारों के प्रभावित होने का दावा किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा कि परियोजना में नियमों, आवश्यक प्रमाणपत्रों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्राधिकरण की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
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