सत्य निकेतन हादसे के बाद DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग, HC ने जारी किया नोटिस
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (09 September 2026): दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की दर्दनाक घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सुरक्षित आवास का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। डीयू के सभी कॉलेजों में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अदालत ने संबंधित पक्षों को मामले में अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाए, ताकि बड़ी संख्या में छात्रों को असुरक्षित पीजी और निजी हॉस्टलों पर निर्भर न रहना पड़े। सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों के रहने की व्यवस्था और निजी पीजी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
सुनवाई के दौरान पीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को याचिका में प्रतिवादी बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका से यूजीसी का नाम हटाने का निर्देश दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता विनोद जाखड़ के वकील को एक सप्ताह के भीतर पक्षकारों का संशोधित मेमो दाखिल करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करेगा। इसी तारीख पर इस मुद्दे से जुड़ी एक अन्य याचिका भी सूचीबद्ध है। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में छात्रों के सुरक्षित आवास की व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है और अदालत में दायर यह याचिका डीयू के कॉलेजों में हॉस्टल सुविधाओं की कमी के मुद्दे को प्रमुखता से सामने लेकर आई है।
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