CM रेखा गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, AI डीपफेक वीडियो हटाने का दिया आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (07 November 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को AI से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और कथित मानहानिकारक सोशल मीडिया सामग्री के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा, गरिमा और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया था। इस मामले में 6 नवंबर को जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ के सामने सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता समीर रोहतगी ने अदालत को बताया कि AI की मदद से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में बताया गया कि AI से तैयार किए गए कुछ डीपफेक वीडियो और तस्वीरों में रेखा गुप्ता को कथित तौर पर शराब विक्रेता, फेरीवाले और डिलीवरी एजेंट के रूप में दिखाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस तरह की सामग्री के जरिए मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को निशाना बनाया जा रहा है। समीर रोहतगी ने दलील दी कि ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और कुछ सामग्री राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी प्रसारित की जा रही है। उन्होंने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इस सामग्री का प्रसार और बढ़ सकता है।

इस मुकदमे में मुख्यमंत्री ने AI से तैयार की गई फर्जी तस्वीरों, वीडियो और अन्य सिंथेटिक मीडिया सामग्री को बनाने तथा प्रसारित करने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा पहले से उपलब्ध ऐसी सामग्री और उसकी सभी प्रतियों को हटाने, इसे तैयार करने और प्रसारित करने वाले अज्ञात लोगों की पहचान करने की भी मांग की गई है। याचिका में संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से AI कंटेंट तैयार करने में इस्तेमाल किए गए प्रॉम्प्ट्स, स्रोत फाइलों और मेटाडेटा को सुरक्षित रखने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि सामग्री बनाने और फैलाने वालों की पहचान की जा सके।

मुख्यमंत्री की याचिका में कथित आपत्तिजनक सामग्री के लिए सार्वजनिक माफी और 2 करोड़ 10 हजार रुपये के हर्जाने की मांग भी की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार पर रोक लगाने के मामले में राहत मिली है। यह मामला AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों, निजता, प्रतिष्ठा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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