गौतमबुद्ध नगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू

टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddha Nagar News (24/08/2026): कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 23 अगस्त 2026 से प्रभावी होकर 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में विभिन्न आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों, आंदोलनों और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आदेश के तहत पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर जुलूस निकालने या सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों के आसपास ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित की गई है।

धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर धार्मिक जुलूस, पूजा-अर्चना या अन्य धार्मिक आयोजन के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होगी। विवादित स्थलों पर पूजा-नमाज के लिए लोगों को प्रेरित करने और धार्मिक झंडे-बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है।

निषेधाज्ञा के दौरान लाठी, डंडा, तेज धार वाले चाकू, तलवार, भाला, गुप्ती, कटार, फरसा, त्रिशूल, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य घातक हथियार लेकर चलने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में शस्त्र लाइसेंसी के साथ प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश में अफवाह फैलाने वाली ऑडियो-वीडियो सामग्री, सीडी, कैसेट या सोशल मीडिया पोस्ट को प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब और मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग या सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

NEET-PG 2026 परीक्षा को लेकर विशेष निर्देश

30 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा NEET-PG 2026 प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। इसे देखते हुए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ जुटाने, बिना अनुमति ड्रोन/फोटोग्राफी करने और परीक्षा से जुड़ी अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश में 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद/बारावफात, 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी जैसे अवसरों के साथ-साथ किसान एवं अन्य संगठनों के संभावित आंदोलनों को भी निषेधाज्ञा लागू करने का आधार बताया गया है। पुलिस के आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू है। आदेश अथवा उसके किसी उपखंड का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।


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