जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (23 August 2026): दिल्ली पुलिस ने 23 अगस्त 2026 को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार के मुद्दे को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट और वीडियो को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि कुछ वीडियो और पोस्ट के माध्यम से लोगों से 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर एकत्र होने और प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रदर्शन या जमावड़े के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही ऐसी अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर जंतर-मंतर पर एकत्र न हों।

पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, धरना या किसी भी तरह के सामूहिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ऐसे में आरक्षण सुधार के नाम पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पहुंचने की अपील करने वाले पोस्ट और वीडियो को पुलिस ने भ्रामक बताया है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी सोशल मीडिया संदेश को सत्यापित किए बिना उस पर भरोसा न करें और ऐसी सामग्री को आगे साझा करने से भी बचें।

दिल्ली पुलिस ने अपने फैक्ट चेक संदेश में नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट और वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह कर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए किसी भी प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करना जरूरी है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि भ्रामक या फर्जी जानकारी तैयार करने, प्रसारित करने या उसे फैलाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस संबंध में पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट कंटेंट को फॉरवर्ड या शेयर नहीं करने की अपील की है।

दिल्ली पुलिस की यह एडवाइजरी ऐसे समय सामने आई है जब आरक्षण सुधार के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर जुटने की अपील वाले संदेश प्रसारित हो रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस तारीख को ऐसे किसी प्रदर्शन या सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है और नई दिल्ली जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंध पहले से लागू हैं। पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने को कहा है। साथ ही, फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


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