New Delhi News (21 August 2026): जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना वाली के साथ मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कमेटी पिछले महीने हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़े आरोपों की विस्तृत जांच करेगी।
जांच समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एल.आर. बिश्नोई को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति के सदस्यों का चयन उनके अनुभव, विशेषज्ञता और विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया गया है। अदालत को उम्मीद है कि समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें मामले में आगे की कार्रवाई तय करने में महत्वपूर्ण मदद करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई गंभीर आरोपों को जांच के दायरे में रखा है। इनमें कथित तौर पर बिना उचित चेतावनी के अत्यधिक बल का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल से प्रदर्शनकारियों को लगी चोटों की जांच शामिल है। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के इस्तेमाल को लेकर संवैधानिक सीमाओं और सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर अनुचित अंकुश न लगे।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षाकर्मियों को लगी चोटों को भी जांच के दायरे में रखा है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ कथित बल और हिंसा के आरोपों की भी निष्पक्ष और समान रूप से जांच होनी चाहिए। यानी समिति केवल प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे घटनाक्रम और दोनों पक्षों की भूमिका का आकलन करेगी। अब जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति मामले से जुड़े साक्ष्यों और रिकॉर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी।
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