Radisson Blu होटल पर FSSAI का बड़ा एक्शन, जारी किया नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (16 October 2026): दिल्ली के रैडिसन ब्लू होटल का संचालन करने वाली कंपनी AB Hotels Ltd को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के पालन में कथित खामियां पाए जाने के बाद प्राधिकरण ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, FSSAI ने होटल प्रबंधन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तावेजी और फोटोग्राफिक साक्ष्य भी मांगे गए हैं।

FSSAI के निरीक्षण में होटल परिसर और रसोई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के रखरखाव को लेकर कई कमियां सामने आने की बात कही गई है। प्राधिकरण के मुताबिक, कुछ मशीनों पर जंग लगी हुई थी और फ्रीजर से पानी का रिसाव हो रहा था। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, तापमान की निगरानी, वेंटिलेशन, फर्श और रोशनी की व्यवस्था में भी खामियां दर्ज की गईं। खाद्य सुरक्षा मानकों के लिहाज से इन व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनके जरिए भोजन को सुरक्षित रखने और रसोई में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है।

खाद्य नियामक ने सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। निरीक्षण के दौरान ठहरा हुआ पानी, जल निकासी की समस्याएं और खाद्य कचरे के प्रबंधन में कमियां पाए जाने का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं बताई गई और परिसर में कॉकरोच तथा मक्खियों की गतिविधियां देखे जाने की जानकारी दी गई। FSSAI के अनुसार, खाद्य पदार्थों की खरीद और उन्हें प्राप्त करने की जांच प्रक्रिया में भी कमियां थीं। कुछ ऐसे फल और सब्जियां प्राप्त किए जाने की बात सामने आई, जिनमें फफूंद लगी हुई थी या जो खराब होने की स्थिति में थे। अधिकृत विक्रेताओं के रिकॉर्ड और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का पता लगाने वाली व्यवस्था में भी खामियां दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता जांच से जुड़ी कमियों का भी उल्लेख है। FSSAI ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेल की उपयुक्तता की जांच नहीं की गई थी। NYC किचन में इस्तेमाल हो रहे तेल के नमूनों में टोटल पोलर कंपाउंड (TPC) का स्तर 31 और 24.4 पाया गया। इसके अलावा कच्चे और पके हुए भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों, एलर्जी पैदा करने वाले और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ-साथ खाने की चीजों और गैर-खाद्य वस्तुओं को अलग-अलग रखने की व्यवस्था में भी खामियां बताई गईं। खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से अलग रखना संक्रमण और क्रॉस-कंटैमिनेशन के जोखिम को कम करने के लिए जरूरी है।

FSSAI ने खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई। प्राधिकरण के अनुसार, कुछ कर्मचारी दस्ताने और हेयरनेट के बिना काम करते पाए गए, जबकि कुछ ने आभूषण पहन रखे थे और उनके नाखून लंबे थे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किए जाने तथा लाइसेंस की शर्तों और खाद्य कारोबार की गतिविधियों के कवरेज से जुड़ी कमियां भी दर्ज की गईं। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित करने सहित आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल कंपनी को कमियों को दूर कर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी है; नोटिस जारी होना अपने आप में लाइसेंस निलंबन या अंतिम दंडात्मक निर्णय नहीं है।


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