1984 सिख दंगों में सज्जन कुमार दोषी करार, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (12 फरवरी 2025): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। अदालत इस केस में 18 फरवरी को सजा पर बहस करेगी। इससे पहले, अदालत ने 7 फरवरी को फैसला टाल दिया था। फिलहाल, सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया।

इस केस की शुरुआत पंजाबी बाग थाने में हुई थी, लेकिन बाद में मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) ने अपने हाथ में ले ली। जांच के बाद, 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में सज्जन कुमार भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने लूटपाट, आगजनी और हत्याएं की। मृतकों के परिवार की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया और नेतृत्व किया। भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी, घर को लूट लिया और आग के हवाले कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं, जो साबित करते हैं कि सज्जन कुमार सिर्फ भागीदार नहीं थे, बल्कि मुख्य साजिशकर्ता भी थे।

यह पहली बार नहीं है जब सज्जन कुमार को 1984 दंगों से जुड़े किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। इससे पहले, 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने 2019 में आत्मसमर्पण कर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। 18 फरवरी को अदालत यह तय करेगी कि सज्जन कुमार को कितनी सजा दी जाएगी। चूंकि यह मामला हत्या और दंगा फैलाने से जुड़ा है, इसलिए उन्हें आजीवन कारावास या अन्य कठोर सजा हो सकती है। इस फैसले के बाद 1984 दंगा पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।।


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