राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर ने दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (31 July 2026): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय नियमों का उल्लंघन करते हुए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बिना पूर्व सूचना गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मामले को स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा की कार्यवाही एवं प्रक्रिया से जुड़े नियम 222 और 223 के तहत नोटिस दाखिल करते हुए अनुरोध किया कि यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो इसे नियम 227 के तहत विशेषाधिकार समिति को विस्तृत जांच के लिए भेजा जाए। उनका कहना है कि यह मामला सदन की गरिमा और संसदीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

यह विवाद 29 जुलाई को लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक, नीट पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है। भाजपा सांसद का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन संसदीय नियम 353 के अनुसार ऐसी टिप्पणी से पहले न तो स्पीकर और न ही संबंधित मंत्री को कोई पूर्व सूचना दी गई। उनका कहना है कि इससे संबंधित पक्ष को जवाब देने का अवसर नहीं मिला।

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान “इडियट” और “अंधभक्त” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें बाद में सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस तरह की भाषा नियम 352 का उल्लंघन है, क्योंकि संसदीय कार्यवाही के दौरान अपमानजनक और मानहानिपूर्ण शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बावजूद ऐसी टिप्पणियां दोहराई गईं।

भाजपा सांसद ने अपने नोटिस में कहा कि राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियां बहस के मूल विषय से बाहर थीं और उन्होंने सदन की कार्यवाही का दायरा पार किया। इसी आधार पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मामले को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना मानते हुए विशेषाधिकार समिति को भेजने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस नोटिस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को लेना है।


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