पैलेट गन मामले में SC सख्त, घायल NEET प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिल्ली सरकार को आदेश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 July 2026): NEET Paper Leak के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सभी घायल प्रदर्शनकारियों और इसी तरह प्रभावित अन्य लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में संशोधन कर पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले नियमों को सीधे चुनौती दें, ताकि मामले पर व्यापक सुनवाई की जा सके।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने पूर्व खुफिया ब्यूरो विशेष निदेशक यशोवर्धन आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि “संसद चलो” मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए। याचिकाकर्ता ने पैलेट गन के उपयोग पर रोक लगाने, घायलों को मुआवजा देने और उचित इलाज सुनिश्चित करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मौजूदा पुलिस नियम विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि जब तक इन नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक पैलेट गन के उपयोग को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि याचिका में ऐसे न्यायिक दिशा-निर्देशों की मांग भी शामिल की जाए, जो भविष्य में भीड़ नियंत्रण के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की स्पष्ट सीमाएं तय करें।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने वाला कोई स्थायी आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि यदि ऐसा कोई आदेश मौजूद है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं और छात्र आंदोलनों से निपटने में यथासंभव गैर-हिंसक तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत की टिप्पणी और दिल्ली सरकार को दिए गए चिकित्सा सहायता संबंधी निर्देश को इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगली सुनवाई में पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की वैधता, भीड़ नियंत्रण के मानकों और भविष्य के लिए संभावित न्यायिक दिशा-निर्देशों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।