अंकित शर्मा हत्याकांड: दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए मांगी फांसी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (27 July 2026): दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि यह हत्या बेहद नृशंस, सुनियोजित और “कोल्ड ब्लडेड” थी, इसलिए दोषियों को किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दी जानी चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 31 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि जो लोग दया की मांग कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं पीड़ित के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। पुलिस ने अदालत को बताया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि घायल अंकित शर्मा को अस्पताल पहुंचाने की कोई कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस आधार पर मामले को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी का बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की।
वहीं ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों नाजिर, आसिम, जावेद और अनस की ओर से पेश वकीलों ने फांसी की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मृत्युदंड केवल “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामलों में ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आपराधिक साजिश का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और जिन लोगों पर भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था, उनमें से कई आरोपियों को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। इसी आधार पर दोषियों के लिए नरमी बरतने की अपील की गई।
इस मामले में अदालत पहले ही ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहरा चुकी है। इनमें हत्या, अपहरण, दंगा, घातक हथियारों के साथ दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और सरकारी आदेश की अवहेलना जैसी धाराएं शामिल हैं। हालांकि अदालत ने ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश की धारा 120-बी के आरोप से बरी कर दिया था। अन्य चार दोषियों को भी इन्हीं प्रमुख धाराओं में दोषी करार दिया गया है।
गौरतलब है कि यह मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने 26 फरवरी 2020 को एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि चांद बाग इलाके में दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के कार्यालय से पत्थर, पेट्रोल बम और गोलियां चलाई गईं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि 25 फरवरी को लापता हुए अंकित शर्मा की हत्या कर उनका शव खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद अब अदालत दोषियों की सजा पर 31 जुलाई को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।
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