दिल्ली में नए ट्रैफिक चालान सिस्टम पर अस्थायी रोक, वकीलों की आपत्तियों के बाद सरकार का फैसला
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (24 September 2026): दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए लागू किए गए नए सिस्टम के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वकीलों की ओर से नए नियमों पर आपत्ति जताए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। वकीलों ने सोमवार को दिल्ली की सातों जिला अदालतों में कामकाज का बहिष्कार कर नए प्रावधानों का विरोध किया था।
वकीलों की मुख्य आपत्ति सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में किए गए हालिया बदलावों को लेकर है। संशोधित नियम 167 के तहत चालान से जुड़ी आपत्तियों पर फैसला लेने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत SDM, परिवहन विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को चालान से संबंधित आपत्तियों पर निर्णय लेने की भूमिका दी गई थी।
बुधवार को वकीलों की को-ऑर्डिनेशन कमिटी के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह से मुलाकात की। परिवहन मंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों की परिवहन विभाग जांच करेगा और तब तक 14 सितंबर की अधिसूचना के अमल पर रोक रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद वकीलों ने गुरुवार को प्रस्तावित हड़ताल भी टाल दी है।
नए सिस्टम में चालान की आपत्ति खारिज होने के बाद अदालत जाने से पहले 50 प्रतिशत चालान राशि जमा करने की शर्त पर भी वकीलों ने सवाल उठाए हैं। संशोधित नियम 167 के अनुसार वाहन मालिक चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकरण के सामने आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि आपत्ति खारिज हो जाती है तो अदालत का रुख करने के लिए चालान की 50 प्रतिशत राशि जमा करने का प्रावधान है।
दिल्ली सरकार ने फिलहाल नए सिस्टम को लागू करने के बजाय वकीलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों की जांच करने का फैसला किया है। परिवहन विभाग की जांच पूरी होने तक 14 सितंबर की अधिसूचना के तहत नए प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। अब नियम 167 में किए गए बदलावों और उनके क्रियान्वयन को लेकर सरकार की ओर से आगे क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।
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