गौतमबुद्ध नगर में पीसी-पीएनडीटी कानून पर डीएम सख्त, अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों को कड़े निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (22/07/2026): गौतमबुद्ध नगर में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पीसी-पीएनडीटी समिति की समीक्षा बैठक में अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

बैठक के दौरान 50 से अधिक बेड क्षमता वाले 10 अस्पतालों तथा 23 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों पर विचार किया गया। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. चंदन सोनी ने नवीनीकरण की प्रक्रिया और प्राप्त आवेदनों की स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों का फायर एनओसी अभी तक नवीनीकृत नहीं हुआ है, वे प्राथमिकता के आधार पर इसकी प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण और आवश्यक जांच के बाद ही नियमानुसार नवीनीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी संस्थानों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर समयबद्ध तरीके से फायर एनओसी का नवीनीकरण सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की सुविधा और सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्र में महिला मरीजों के लिए अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। इसके अलावा पीसी-पीएनडीटी अधिनियम से संबंधित चेतावनी बोर्ड, परिसर में सीसीटीवी कैमरे और अधिकृत चिकित्सक का फोटो प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्थान में नियमों का उल्लंघन पाया गया या कोई शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित केंद्र के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों को निर्देश दिए कि वे ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर एक सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। योजना में यह भी स्पष्ट किया जाए कि श्रमिकों और उनके परिवारों को कौन-कौन सी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य शिविरों के दौरान जिन पुरुषों, महिलाओं या बच्चों में किसी बीमारी की पहचान होती है, उन्हें आवश्यकतानुसार संबंधित अस्पतालों से जोड़कर उनके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का प्रभावी पालन, अस्पतालों में निर्धारित मानकों का अनुपालन और समाज के प्रत्येक वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य संस्थानों से अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, न्यायिक उपजिलाधिकारी दादरी पूर्वा शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी आर.के. सिरोहा सहित स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


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