नोएडा में 5% प्लॉटों पर अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर चलेगा प्राधिकरण का बुलडोजर
टेन न्यूज नेटवर्क
Noida News (17/07/2026): नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले आवंटित किए गए 5 प्रतिशत विकसित प्लॉटों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर बिना अनुमति होटल, गेस्ट हाउस, शोरूम, गोदाम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्ण करुणेश ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, सबसे पहले सभी प्लॉट आवंटियों को सार्वजनिक सूचना जारी कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई आवंटी बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता पाया गया तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आवंटन रद्द करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि 5 प्रतिशत विकसित प्लॉटों पर सीमित स्तर पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है, लेकिन इसके लिए पहले नोएडा प्राधिकरण से स्वीकृति लेना और निर्धारित कन्वर्जन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। नियमों के तहत प्लॉट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत कन्वर्जन शुल्क जमा करने के बाद ही व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी दी जाती है।
प्राधिकरण की जांच में कई गांवों में बिना स्वीकृति होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होने की जानकारी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे मामलों पर अब सख्ती से निगरानी रखी जाएगी।
नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि 5 प्रतिशत विकसित प्लॉट किसानों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के उद्देश्य से आवंटित किए जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए। प्राधिकरण पहले लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करेगा, लेकिन इसके बाद भी उल्लंघन मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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