मामूरा अग्निकांड: सीटू का बड़ा हमला, 50 लाख मुआवजे और कार्रवाई की मांग

टेन न्यूज नेटवर्क

Noida News (16/07/2026): नोएडा के सेक्टर-66 स्थित मामूरा गांव में एक अवैध पीजी भवन में लगी भीषण आग को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने इस घटना को केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम बताया है।

सीटू के गौतमबुद्ध नगर जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पांच मंजिला अवैध पीजी भवन में ई-बाइक की बैटरी चार्जिंग के दौरान हुए विस्फोट से आग भड़क गई, जिसने कुछ ही समय में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी 24 वर्षीय स्नेहा श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी 30 वर्षीय ऋषभ कुमार की जलकर मौत हो गई। दोनों निजी कंपनियों में कार्यरत थे और आग लगने के बाद बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग की लपटों में फंस गए।

सीटू के अनुसार, लगभग 300 वर्ग गज क्षेत्रफल में बने इस भवन में करीब 65 कमरे थे, जहां 250 से अधिक मजदूर, छात्र और निजी कंपनियों के कर्मचारी रह रहे थे। संगठन का आरोप है कि भवन में न तो अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे और न ही आपातकालीन निकास की व्यवस्था। इसके अलावा भवन के लिए आवश्यक फायर एनओसी भी उपलब्ध नहीं थी। संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में भी कठिनाई हुई और उन्हें लगभग 150 मीटर दूर रुकना पड़ा।

सीटू ने स्थानीय लोगों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि आसपास के निवासियों, दुकानदार अमन तथा पास की निर्माणाधीन इमारत में कार्यरत युवाओं ने बांस की सीढ़ी और रस्सियों की मदद से 50 से अधिक लोगों की जान बचाई। वहीं, अग्निशमन विभाग ने भी राहत एवं बचाव अभियान चलाकर लगभग 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

संगठन ने आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस की जानकारी के बावजूद गांवों में बिना स्वीकृत नक्शे और बिना सुरक्षा मानकों के चार से पांच मंजिला इमारतों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे भवनों में छोटे-छोटे कमरों में कई-कई लोगों को ऊंचे किराये पर रखा जाता है, जबकि सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी मौजूद नहीं होते।

सीटू ने हादसे के बाद सरकार से मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने तथा घायलों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन ने यह भी मांग की है कि संबंधित भवन स्वामी, बेसमेंट में चार्जिंग व्यवस्था करने वाले जिम्मेदार लोगों तथा कथित रूप से संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए।

इसके अलावा सीटू ने नोएडा के मामूरा, छलेरा, बरौला, भंगेल, सलारपुर सहित अन्य गांवों में संचालित सभी पीजी और गेस्ट हाउसों का व्यापक फायर सेफ्टी एवं सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग उठाई है। साथ ही आग से प्रभावित लगभग 250 लोगों के रहने, खाने और आग में नष्ट हुए आवश्यक दस्तावेजों को दोबारा बनवाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किए जाने की बात कही है। संगठन ने मजदूर बस्तियों और पीजी भवनों में ई-वाहनों की चार्जिंग व्यवस्था को बेसमेंट से हटाकर सुरक्षित एवं खुले स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश जारी करने की भी मांग की है।

सीटू ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर अवैध एवं असुरक्षित भवनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन मजदूरों और कर्मचारियों के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा। संगठन ने कहा कि वह इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़ा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने तक अपनी आवाज उठाता रहेगा।


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