दिल्ली में ‘राइट टू टाइम बाउंड सर्विसेज’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी, समय पर काम नहीं तो लगेगा जुर्माना
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (15 July 2026): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज) बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाना है। नए प्रावधान लागू होने के बाद लोगों को अधिकांश सरकारी कार्यों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी।
यह नया कानून वर्ष 2011 के राइट टू सर्विस कानून का स्थान लेगा और आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू करेगा। इसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करना कानूनी अधिकार होगा। यदि किसी सेवा के निस्तारण में निर्धारित समय से अधिक देरी होती है, तो मामला स्वतः उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेवाओं के वितरण में जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाना है।
बिल में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। अधिकारियों की लापरवाही या अनावश्यक देरी की स्थिति में उन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
सरकार के अनुसार नई व्यवस्था में सरकारी सेवाओं की पूरी प्रक्रिया एंड-टू-एंड डिजिटल होगी। इससे आवेदन, दस्तावेजों की जांच, स्वीकृति और सेवा वितरण जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी और आम नागरिकों के साथ-साथ कारोबार से जुड़े लोगों को भी समय पर सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह पहल ‘सेवा ही संकल्प’ की भावना पर आधारित है और ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का दावा है कि नए कानून के लागू होने से राजधानी में नागरिक केंद्रित, तकनीक आधारित और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा सभी पात्र नागरिकों और व्यावसायिक संस्थानों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर कानूनी रूप से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
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