New Delhi News (21 September 2026): ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन के विरोध में सोमवार को दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। वकीलों ने संशोधित प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए अदालतों में नियमित न्यायिक कार्य से दूरी बनाई और नए नियमों को वापस लेने की मांग उठाई। उनका कहना है कि नए प्रावधानों से ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई की मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव होगा।
नियम 167 में संशोधन पर जताई आपत्ति
बार शाहदरा के सचिव नरवीर डबास के मुताबिक, जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 167 में संशोधन किया है। इसके तहत ट्रैफिक चालानों की सुनवाई के लिए एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और संबंधित विभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वकीलों ने इसी बदलाव को लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि पहले ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई अदालतों में मजिस्ट्रेट के समक्ष होती थी।
45 दिनों के भीतर दर्ज कराना होगा विरोध
संशोधित व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति के खिलाफ ट्रैफिक चालान जारी होने पर उसे निर्धारित चालान राशि का भुगतान करना होगा या चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारियों के समक्ष उसका विरोध दर्ज कराना होगा। यानी चालान को चुनौती देने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वकीलों ने इस व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि चालान मामलों की सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका बढ़ने से मौजूदा न्यायिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
समय सीमा में आपत्ति नहीं तो चालान स्वीकार माना जाएगा
नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों के भीतर चालान का विरोध दर्ज नहीं कराता है, तो यह माना जाएगा कि उसने चालान स्वीकार कर लिया है। वकीलों का कहना है कि इस बदलाव का सीधा असर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की न्यायिक सुनवाई पर पड़ेगा। इसी के विरोध में दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने सोमवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया।
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