कपिल मिश्रा: ताहिर हुसैन सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर कौन? केजरीवाल से पूछे पांच सवाल

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (14 July 2026): वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन इस पूरे मामले में “सिर्फ एक एक्टर” था और सवाल उठाया कि इस कथित साजिश का “डायरेक्टर” कौन था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई ऐसे लोग हैं, जिनकी भूमिका पर अब भी सवाल बने हुए हैं।

कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लंबे समय तक ताहिर हुसैन का बचाव किया और अरविंद केजरीवाल ने अंकित शर्मा की हत्या पर कभी सार्वजनिक रूप से दुख व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से पांच सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अंकित शर्मा की हत्या पर दो शब्द क्यों नहीं बोले, सांसद संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को बार-बार बेगुनाह क्यों बताया, सड़क बंद करने वाले प्रदर्शनकारियों का समर्थन क्यों किया गया, दंगा प्रभावित हिंदू परिवारों से मिलने सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं गया और राहत कार्य कथित तौर पर केवल एक वर्ग तक ही सीमित क्यों रहे। उन्होंने इन सवालों का सार्वजनिक जवाब देने की मांग की।

मंत्री कपिल मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2020 के दंगे एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने दावा किया कि उमर खालिद समेत कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार, सड़कें बंद कर हिंसा फैलाने और लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने से मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य सामने आया है, हालांकि उन्होंने जो अन्य आरोप लगाए हैं, वे उनके राजनीतिक आरोप हैं और उन पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया आना बाकी है।

गौरतलब है कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया है। वहीं, ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी किया गया है। फिलहाल अदालत ने केवल दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है, जबकि सजा पर फैसला अलग से सुनाया जाएगा। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।


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