आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामला: ताहिर हुसैन दोषी करार
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (13 July 2026): वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और दंगा भड़काने समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया है। ताहिर हुसैन के अलावा अनस, कासिम, नाजिम और जावेद को भी अदालत ने दोषी ठहराया है। फैसले के दौरान अदालत परिसर में मौजूद ताहिर हुसैन भावुक हो गए और रो पड़े।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की थी। अदालत ने पांच आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। इनमें हत्या, दंगा, घातक हथियारों के साथ हिंसा, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना, आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं, अन्य आरोपियों के संबंध में अदालत का निर्णय अलग-अलग आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया।
यह मामला 26 फरवरी 2020 को दयालपुर थाने में अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी को अंकित शर्मा ड्यूटी से घर लौटने के बाद दोबारा बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। बाद में स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस ने चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से उनका शव बरामद किया। आरोप था कि ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों ने मिलकर उनकी हत्या की और शव को नाले में फेंक दिया।
मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने जून 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया और इसके बाद समय-समय पर तीन पूरक आरोपपत्र भी अदालत में पेश किए। मार्च 2023 में अदालत ने ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। इसके बाद गवाहों, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी।
अब अदालत द्वारा दोषसिद्धि का फैसला सुनाए जाने के बाद सभी की नजर सजा के ऐलान पर टिकी है। सजा की अवधि पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। अंकित शर्मा हत्या मामला वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है और इस फैसले को उसी घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव माना जा रहा है।
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