दिल्ली में अवैध निर्माण पर DDA का बड़ा एक्शन, अतिक्रमण मिलने के 72 घंटे के भीतर होगी कार्रवाई
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (12 July 2026): दिल्ली में सरकारी और डीडीए की जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के ‘जीरो टॉलरेंस’ निर्देश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी सरकारी या डीडीए की जमीन पर अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण की पहचान होने के बाद अधिकतम 72 घंटे के भीतर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विकास क्षेत्रों में स्थित निजी जमीनों पर भी यदि नियमों के विपरीत निर्माण पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।
नई एसओपी के तहत डीडीए ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी के लिए 14 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए हैं। ये टीमें नियमित फील्ड निरीक्षण कर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शुरुआती चरण में ही पहचान करेंगी। मौके पर जमीन के स्वामित्व की जांच की जाएगी और सभी साक्ष्य जियो-टैग्ड फोटो के रूप में दर्ज किए जाएंगे, जिनमें तारीख और समय भी अंकित होगा। इसका उद्देश्य कार्रवाई में पारदर्शिता लाना और किसी भी विवाद की स्थिति में पुख्ता रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है।
अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी चार समर्पित क्विक रिस्पांस टीमों (क्यूआरटी) को सौंपी गई है। फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद क्यूआरटी अधिकतम 72 घंटे के भीतर ध्वस्तीकरण अभियान पूरा करेगी। कार्रवाई के बाद उसी दिन ‘बिफोर और आफ्टर’ जियो-टैग्ड तस्वीरें और विस्तृत रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और जमीन खाली होने के तुरंत बाद वहां डीडीए स्वामित्व का बोर्ड लगाया जाएगा।
अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए डीडीए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। ड्रोन के जरिए हवाई सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी आंकड़ों को वेकेंट लैंड मॉनिटरिंग सिस्टम (VLMS) से जोड़ा जाएगा, जिससे खाली सरकारी जमीनों की रियल-टाइम निगरानी हो सके और दोबारा अतिक्रमण की संभावना कम हो। साथ ही भूमि प्रबंधन, इंजीनियरिंग और बागवानी विभागों के बीच जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की गई हैं, ताकि विभागीय समन्वय बेहतर हो और कार्रवाई में किसी तरह की देरी या लापरवाही न हो।
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