ग्रेटर नोएडा में अवैध होर्डिंग पर बड़ी कार्रवाई: फेलिक्स हॉस्पिटल को 10 लाख रुपये का नोटिस

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (01/07/2026): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए जाने वाले विज्ञापनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बस स्टैंड पर कथित रूप से बिना स्वीकृति लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग के मामले में फेलिक्स हॉस्पिटल को 10 लाख रुपये का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई 30 जून को की गई, जिसे सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग पर प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

बताया गया है कि यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सनी यादव के निर्देशन में की गई। प्राधिकरण का उद्देश्य बिना अनुमति सरकारी परिसंपत्तियों पर लगाए जा रहे होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य हरेंद्र भाटी ने कहा कि सार्वजनिक बस स्टैंड, सड़क किनारे की संरचनाएं और अन्य


सरकारी संपत्तियां किसी भी निजी संस्था के प्रचार-प्रसार का माध्यम नहीं बन सकतीं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति विज्ञापन लगाना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कठोर आर्थिक दंड आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

हरेंद्र भाटी ने यह भी मुद्दा उठाया कि जिस बस स्टैंड पर विज्ञापन लगाया गया था, उसकी स्थिति स्वयं जर्जर बताई जा रही है। उनका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव को प्राथमिकता देने के बजाय यदि इन स्थानों का उपयोग केवल प्रचार के लिए किया जाए, तो यह चिंता का विषय है।

उन्होंने मांग की कि फेलिक्स हॉस्पिटल की तरह शहर में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने वाले अन्य संस्थानों पर भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। उनके अनुसार कई अस्पताल, क्लीनिक, कोचिंग सेंटर, पीजी हॉस्टल और प्रॉपर्टी से जुड़े प्रतिष्ठान सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के विपरीत विज्ञापन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

एक्टिव सिटीजन टीम ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से पूरे शहर में विशेष अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग और पोस्टरों को हटाने, बिना आवश्यक स्वीकृति संचालित संस्थानों की जांच करने तथा जर्जर बस स्टैंडों एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की शीघ्र मरम्मत कराने की भी मांग की है।

हरेंद्र भाटी का कहना है कि शहर की स्वच्छता, सौंदर्य और सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध प्रचार-प्रसार को पूरी तरह रोकना आवश्यक है। उन्होंने प्राधिकरण से आग्रह किया कि समय-समय पर ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएं, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और सरकारी संपत्तियों का संरक्षण किया जा सके।


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