दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र का बेदखली नोटिस, 7 जुलाई को होगी सुनवाई
Lटेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (01 July 2026): केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित Delhi Gymkhana Club को बेदखली का नोटिस जारी किया है। सरकार का कहना है कि 22 मई को लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी क्लब सफदरजंग रोड स्थित सरकारी परिसर पर कब्जा बनाए हुए है, जो अब कानूनी रूप से “अनधिकृत कब्जा” माना जाएगा। इसी आधार पर Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई है।
जारी नोटिस में क्लब के अधिकृत प्रतिनिधि को 7 जुलाई को Land and Development Office (L&DO) के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि संबंधित परिसर भारत सरकार की मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति है और इसका उपयोग तथा संरक्षण सार्वजनिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।
केंद्र सरकार ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन कानून के अनुसार किया जाएगा और किसी भी संस्था को लीज समाप्त होने के बाद बिना वैध अनुमति परिसर पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब 7 जुलाई की सुनवाई के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई और क्लब के भविष्य को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
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