राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम की जमानत बरकरार, मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील ठुकराई
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (01/07/2026): बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय हाईकोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त कानूनी आधार नहीं बनता।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया का भी परीक्षण किया। न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों और जांच के रिकॉर्ड में अपेक्षित स्पष्टता और मजबूती दिखाई नहीं देती। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच एजेंसी आरोपी के खिलाफ ऐसे ठोस तथ्यों और साक्ष्यों को इस स्तर पर प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिनके आधार पर जमानत निरस्त करने की आवश्यकता साबित हो सके।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को मिली जमानत केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती। जमानत निरस्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक होता है कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया है या फिर कोई नया और मजबूत तथ्य सामने आया है। अदालत के अनुसार, राज्य सरकार अपनी अपील में ऐसे पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी।
यह मामला वर्ष 2025 में सामने आया था, जब इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बाद में पुलिस जांच में इसे हत्या का मामला मानते हुए उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ साजिश और हत्या से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है और मामले की सुनवाई जारी है।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद सोनम रघुवंशी को मिली जमानत फिलहाल जारी रहेगी। वहीं, राज्य सरकार के पास इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है।
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