गौतमबुद्धनगर (14/06/2026): ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर फैल रही भ्रांतियों के बीच गौतमबुद्धनगर के सहायक आयुक्त स्टांप (द्वितीय) बृजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था सभी प्रकार के संपत्ति पंजीकरण या लेखपत्रों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली केवल अनुमोदित शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रथम संपत्ति आवंटन तक ही सीमित रहेगी।
अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के हित सुरक्षित
सहायक आयुक्त स्टांप ने कहा कि ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के अधिकारों या कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य केवल पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और सुगम बनाना है।
किन मामलों में लागू होगी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली?
अधिकारी के अनुसार, यह व्यवस्था केवल उन संपत्तियों पर लागू होगी जिनका प्रथम आवंटन किसी विकास प्राधिकरण या शासन द्वारा अनुमोदित संस्था के माध्यम से किया जाएगा।
वहीं, निम्नलिखित दस्तावेजों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी—
* सामान्य बिक्री विलेख
* उपहार विलेख
* बंधक दस्तावेज
* वसीयत
* अन्य सामान्य पंजीकरण दस्तावेज
अफवाहों से बचने की अपील
सहायक आयुक्त स्टांप ने सभी अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और अन्य हितधारकों से अपील की है कि वे ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह न फैलाएं और सही जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।
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