CBSE 12वीं रीवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (12 June 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के रीवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग पर फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर पोर्टल को फिर से शुरू करने से देशभर के करीब 17 लाख छात्रों की काउंसलिंग और उच्च शिक्षण संस्थानों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई छात्र रीवैल्यूएशन की अतिरिक्त समय-सीमा की मांग कर रहे थे।
यह मामला नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराने और रीवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह का फैसला लाखों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और प्रवेश प्रक्रिया पर व्यापक असर डाल सकता है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अब तक करीब 1.67 लाख छात्र रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का अनुरोध पहले ही प्राप्त हो चुका है। सरकार का कहना था कि यदि पोर्टल दोबारा खोला जाता है तो परिणाम जारी होने और काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी होगी, जिससे विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की प्रवेश व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
सीबीएसई ने भी अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन विंडो 2 जून से 7 जून तक निर्धारित समय के अनुसार पूरी तरह सक्रिय रही। बोर्ड के मुताबिक इस अवधि में 1.6 लाख से अधिक छात्रों ने 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया और पूरी प्रक्रिया की निगरानी सरकारी तकनीकी एजेंसियों तथा आईआईटी की टीमों द्वारा की गई थी।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र या अभिभावक को व्यक्तिगत स्तर पर कोई शिकायत है, तो वह स्वतंत्र रूप से अदालत का रुख कर सकता है और अलग याचिका दाखिल कर सकता है। फिलहाल अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी है। अब अगली सुनवाई में सीबीएसई के डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर विस्तार से विचार किया जा सकता है।
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