दिल्ली में अवैध निर्माणों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 124 संपत्तियों की जांच, 94 ध्वस्त और 114 सील
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (07 June 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर विभिन्न सरकारी एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल अवैध निर्माणों को हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए स्थायी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसी क्रम में राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चला रहे हैं।
राजस्व विभाग द्वारा राजधानी के अलग-अलग जिलों में कुल 124 संपत्तियों का निरीक्षण किया गया, जिनमें कई स्थानों पर भवन नियमों के उल्लंघन पाए गए। उत्तर, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और मध्य जिलों में निरीक्षण के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए, जबकि दक्षिण जिले में 11 परिसरों को सील कर दिया गया और 19 मामलों में कारण बताओ नोटिस भेजे गए। बाहरी उत्तर जिले में तीन अनधिकृत भवनों को ध्वस्त किया गया, जबकि नई दिल्ली और मध्य जिले में भी सीलिंग एवं क्लोजर नोटिस जारी किए गए। पुरानी दिल्ली के एक मामले में भवन स्वीकृति योजना उपलब्ध नहीं होने पर कार्रवाई के लिए मामला नगर निगम को भेज दिया गया।
दिल्ली नगर निगम ने भी 1 जून से 6 जून के बीच अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान 94 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और 114 संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 41 संपत्तियों को सीलिंग नोटिस भेजे गए तथा 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान कानूनी और भौतिक दोनों स्तरों पर कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भविष्य में अवैध निर्माणों को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने वाले किसी भी अवैध निर्माण, अतिक्रमण या अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या सार्वजनिक उपयोग की इमारत सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित न हो।
सरकार स्थायी समाधान के तौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों को तभी बीमा कवर मिल सकेगा जब वे संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों का पालन करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे भवन मालिकों पर नियमों का पालन करने का अतिरिक्त दबाव बनेगा और आम लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी। साथ ही दमकल विभाग की प्रतिक्रिया प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
इधर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वीकृत नक्शों के विपरीत बने भवनों की विशेष अभियान चलाकर पहचान की जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भवन में गंभीर स्तर का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित आर्किटेक्ट को पैनल से हटाने और ब्लैकलिस्ट करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
राजधानी में चल रहा यह संयुक्त अभियान दर्शाता है कि सरकार अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। राजस्व विभाग, नगर निगम और डीडीए को लगातार प्रवर्तन अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि फ्लाइंग स्क्वॉड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को भी सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। सरकार का दावा है कि इस तरह की निरंतर कार्रवाई से न केवल अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राजधानी में सुनियोजित शहरी विकास को भी मजबूती मिलेगी।
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