दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की समय सीमा बरकरार

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (29 May 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की समय सीमा तय करने वाले TRAI के नियमों को वैध ठहराते हुए ब्रॉडकास्टर्स की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि एक घंटे में 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन दिखाने पर रोक दर्शकों के हित में है और इससे टीवी देखने का अनुभव बेहतर होगा। कोर्ट के इस फैसले को न्यूज, मनोरंजन और रीजनल चैनलों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इनकी आय का प्रमुख स्रोत विज्ञापन राजस्व ही होता है। अदालत ने यह भी माना कि लगातार लंबे विज्ञापन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और दर्शकों की रुचि दोनों को प्रभावित करते हैं।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने TRAI द्वारा साल 2012 और 2013 में बनाए गए नियमों को पूरी तरह सही माना। इन नियमों के अनुसार टीवी चैनल एक घंटे में अधिकतम 10 मिनट कमर्शियल विज्ञापन और 2 मिनट तक सेल्फ प्रमोशनल कंटेंट दिखा सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह नियम न तो असंवैधानिक है और न ही किसी चैनल के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं बल्कि दर्शकों को संतुलित और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना भी है।

मामले में कई बड़े न्यूज चैनलों, जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों और क्षेत्रीय नेटवर्क्स ने TRAI के नियमों को चुनौती दी थी। ब्रॉडकास्टर्स का कहना था कि विज्ञापन समय घटने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा और कई फ्री-टू-एयर चैनलों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। उन्होंने अदालत में यह भी दलील दी कि विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं और इस तरह की पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। हालांकि अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि टीवी दर्शक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह विज्ञापनों को आसानी से स्किप नहीं कर सकते, इसलिए अत्यधिक विज्ञापन कार्यक्रमों के प्रवाह को बाधित करते हैं। अदालत ने माना कि लंबे विज्ञापन ब्रेक दर्शकों की रुचि कम करते हैं और कंटेंट अनुभव को प्रभावित करते हैं। बेंच के अनुसार TRAI का यह नियम व्यावसायिक हितों और उपभोक्ता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। अदालत ने कहा कि दर्शकों को लगातार और बिना अनावश्यक व्यवधान के कार्यक्रम देखने का अधिकार है।

करीब एक दशक से अधिक समय से चल रहे इस विवाद पर अब अंतिम फैसला आ गया है। साल 2013 में अदालत ने TRAI को चैनलों के खिलाफ कार्रवाई से अस्थायी तौर पर रोक दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विज्ञापन सीमा संबंधी नियम पूरी तरह लागू रहेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद टीवी इंडस्ट्री को अपने बिजनेस मॉडल और कंटेंट रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। खासकर वे चैनल जो पूरी तरह विज्ञापन आय पर निर्भर हैं, उन्हें अब कम विज्ञापन समय में ज्यादा राजस्व जुटाने के नए तरीके तलाशने होंगे।


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