New Delhi News (23 May 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए शिक्षा निदेशालय यानी DoE के कई आदेशों को रद्द कर दिया है। अदालत ने उन आदेशों को खारिज कर दिया, जिनमें 137 निजी, गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले से शिक्षा निदेशालय की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने अपने फैसले में कहा कि स्कूलों की स्वायत्तता से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन करने से DoE का लगातार इनकार कानून की जानबूझकर की गई अनदेखी को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत स्कूल किसी भी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं और इसके लिए पूर्व अनुमति या मंजूरी आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशालय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर स्कूलों के वित्तीय निर्णयों में दखल नहीं दे सकता।
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय की भूमिका केवल नियामक है और उसका काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल मुनाफाखोरी, शिक्षा के व्यवसायीकरण या कैपिटेशन फीस जैसी गतिविधियों में शामिल न हों। अदालत के अनुसार, DoE केवल निगरानी कर सकता है, लेकिन स्कूलों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस फैसले को निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत और प्रशासनिक स्वतंत्रता को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।
हालांकि, इस फैसले के बाद अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब कई निजी स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राजधानी में स्कूल फीस नियमन से जुड़े मामलों पर दूरगामी असर डालेगा और भविष्य में शिक्षा व्यवस्था तथा निजी स्कूलों की नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार साबित हो सकता है।
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