New Delhi News (16 May 2026): राउज रेवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा की अदालत ने वाड्रा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर राहत प्रदान की। कोर्ट में पेश होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जांच एजेंसियों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।
सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एजेंसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और हर जांच में सहयोग करेंगे। इससे पहले अदालत ने 15 अप्रैल को वाड्रा समेत 11 आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। मामले में कई कंपनियों और कारोबारी संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान वाड्रा पक्ष के वकीलों ने कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता और ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी ओर ईडी का कहना है कि जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं और आर्थिक लाभ के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने समन जारी करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। ईडी ने जुलाई 2025 में हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने वाड्रा और उनकी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी करीब 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 संपत्तियों को भी जब्त किया है।
यह मामला वर्ष 2008 में हुए हरियाणा के गुड़गांव स्थित शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ा है। आरोप है कि स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी और बाद में उसी जमीन को डीएलएफ को लगभग 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस सौदे से कंपनी को भारी आर्थिक लाभ हुआ। इसी मामले में 2018 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की थी।।
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