New Delhi News (09 April 2026): दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में दाखिल अपनी स्थिति रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि बिना PUC प्रमाणपत्र के कोई भी सरकारी वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115 के तहत हर वाहन के लिए वैध PUC प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है। इसी के अनुरूप दिल्ली सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए सभी वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन न हो।
सरकार ने 7 अप्रैल को जारी आदेश में यह भी साफ किया कि बिना PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर PUC प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराएं और इससे संबंधित रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रूप से बनाए रखें, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी न पाए जाए।
इस आदेश के तहत 10 अप्रैल 2026 तक सभी संबंधित वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र बनवाना या उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। यह कार्रवाई उस याचिका के बाद की गई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई सरकारी वाहन बिना PUC के चल रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार के इस फैसले को राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।