रेलवे के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव, जान लें ये नियम नहीं तो होगा नुकसान
टेन न्यूज नेटवर्क
National News (26/03/2026): भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और टिकटिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है।
नए नियमों के तहत अब ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है।
इसके अलावा, रिफंड स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने से 24 से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करता है, तो उसे किराए का 50 प्रतिशत कटौती के बाद शेष राशि वापस मिलेगी। पहले यह समय सीमा 12 से 4 घंटे के बीच लागू होती थी।
72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत कटौती जारी रहेगी। जबकि ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी, जिसमें केवल निर्धारित फ्लैट चार्ज काटा जाएगा।
रेल मंत्री ने बताया कि यह कदम खासतौर पर ब्लैक मार्केटिंग और आखिरी समय में एजेंटों द्वारा बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए क्लास अपग्रेड सुविधा को भी आसान बनाया गया है। अब यात्री ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपनी सीट का क्लास अपग्रेड कर सकते हैं।
ये सभी नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।।
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