चुनाव 2026: राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती, सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य

टेन न्यूज़ नेटवर्क

National News (20 मार्च 2026): भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा। यह नियम टीवी, रेडियो, ई-पेपर, पब्लिक डिस्प्ले, एसएमएस, वॉयस मैसेज और सभी इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।

ईसीआई ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों तथा अन्य 6 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की थी। आयोग के अनुसार, बिना पूर्व-प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक दल, संगठन या उम्मीदवार इंटरनेट या सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी नहीं कर सकेगा।

निर्देशों के मुताबिक, उम्मीदवार जिला स्तर की एमसीएमसी में विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि राज्य मुख्यालय वाली पार्टियां राज्य-स्तरीय समिति में आवेदन करेंगी। साथ ही, समिति के फैसलों के खिलाफ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में अपीलीय समिति भी गठित की गई है, जो अपीलों पर निर्णय लेगी।

ईसीआई ने “पेड न्यूज” और संदिग्ध मीडिया कंटेंट पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की भ्रामक या प्रायोजित खबरों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने शपथ पत्र (एफिडेविट) में अपने सभी आधिकारिक और प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

चुनाव खर्च को लेकर भी आयोग ने सख्ती दिखाई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर अपने सोशल मीडिया और इंटरनेट प्रचार पर किए गए खर्च का पूरा ब्योरा देना होगा। इसमें विज्ञापन, कंटेंट निर्माण, इंटरनेट कंपनियों को भुगतान और सोशल मीडिया अकाउंट संचालन से जुड़े खर्च शामिल होंगे।

इस बीच, 19 मार्च 2026 को चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस और आईटी नोडल अधिकारियों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में फेक न्यूज, गलत सूचना और भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने और समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

चुनाव आयोग के इन सख्त निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है, खासकर डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए।।


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