दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (20 March 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभिनेत्री के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले को डिजिटल युग में बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ अहम कदम माना जा रहा है।

सुनवाई के दौरान अभिनेत्री की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि एआई चैटबॉट और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए उनके व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें नाम, छवि और पहचान का व्यावसायिक या भ्रामक उपयोग शामिल है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।

इस पर कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा को निर्देश दिया कि वे उन सभी वेब लिंक की सूची अदालत में पेश करें, जिन पर आपत्तिजनक या अनधिकृत सामग्री मौजूद है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन लिंक की सॉफ्ट कॉपी दाखिल की जाए ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

इसी दिन अदालत ने गौतम गंभीर की याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने नाम, आवाज और व्यक्तित्व के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे मामले की स्पष्टता और मजबूत हो सके।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा कर चुका है। इनमें बाबा रामदेव, सलमान खान, काजोल, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय जैसे कई नाम शामिल हैं। अदालत ने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति के नाम, छवि या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करना कानूनन गलत है और इस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।


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