New Delhi News (05 August 2026): महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के चर्चित मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व डब्ल्यूएफआई अधिकारी विनोद तोमर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। करीब ढाई वर्ष तक चले इस बहुचर्चित मामले में जंतर-मंतर पर पहलवानों का आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय के साथ ही मामले का एक महत्वपूर्ण कानूनी अध्याय समाप्त हो गया, हालांकि फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना बनी हुई है।
अदालत से बरी होने के बाद मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाता तो मैं खुद फांसी लगा लेता। अदालत ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया है। हमने कभी अपने आपको अपराधी नहीं माना।” उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल उनके पास अदालत के विस्तृत फैसले की प्रति उपलब्ध नहीं है और वे केवल इतना कह सकते हैं कि न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि यदि शिकायतकर्ता इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करना चाहते हैं तो यह उनका कानूनी अधिकार है। उन्होंने कहा कि हर पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार है और यदि कोई अपील दायर होती है तो उसका सामना भी कानून के दायरे में किया जाएगा। वहीं, अदालत के फैसले के बाद इस मामले को लेकर देशभर में राजनीतिक और खेल जगत में नई चर्चा शुरू हो गई है, जबकि सभी की नजर अब इस बात पर रहेगी कि क्या फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है।
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