National News (13/03/2026): भारत में किराए पर रहने वाले लोगों और मकान मालिकों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में 2026 में किरायेदारी से जुड़े नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों का उद्देश्य किराएदारों को राहत देना और मकान मालिकों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करना है, ताकि किराए की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सके।
नए प्रावधानों के तहत अब सिक्योरिटी डिपॉजिट को अधिकतम दो महीने के किराए तक सीमित कर दिया गया है। इससे किराएदारों को घर लेते समय भारी रकम एकमुश्त जमा करने की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही किराया बढ़ाने को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। मकान मालिक अब केवल 12 महीने में एक बार ही किराया बढ़ा सकेंगे और इसके लिए उन्हें कम से कम 90 दिन पहले किराएदार को लिखित सूचना देनी होगी।
नए नियमों में किराएदारों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। मकान मालिक अब बिना कानूनी प्रक्रिया के किराएदार को घर से नहीं निकाल सकेंगे। इसके अलावा मकान मालिक को किराएदार के घर में प्रवेश करने से पहले कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य होगा।
आवास से जुड़े आवश्यक मरम्मत कार्यों को लेकर भी प्रावधान तय किए गए हैं। यदि मकान मालिक 30 दिनों के भीतर जरूरी मरम्मत नहीं करवाते हैं, तो किराएदार स्वयं मरम्मत करवा सकते हैं और उसका खर्च किराए से समायोजित कर सकते हैं।
नियमों के तहत मकान मालिक द्वारा किराएदार को परेशान करने या दबाव बनाने के उद्देश्य से ताला बदलना, बिजली या पानी की आपूर्ति काटना या धमकी देना जैसे कदम उठाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
इन नए नियमों के माध्यम से किरायेदारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और स्पष्ट बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है, ताकि किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय हो सकें।
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