प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र का आदेश जारी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (10 March 2026): केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए नया आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश को प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 नाम दिया गया है। यह आदेश 9 मार्च 2026 को भारत का राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है।

सरकार के अनुसार यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्राकृतिक गैस घरेलू पाइप्ड गैस, वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उर्वरक उत्पादन और कई औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इसलिए इसकी उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करना जरूरी है।

नए आदेश के तहत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को अलग-अलग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस, वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा गैस पाइपलाइन संचालन से जुड़े आवश्यक कार्यों को भी प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है।

दूसरे चरण में उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आदेश के अनुसार इन संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत का लगभग 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि खाद उत्पादन प्रभावित न हो। वहीं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों और सिटी गैस वितरण नेटवर्क को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति घटाकर प्राथमिक क्षेत्रों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसके लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड को गैस आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, जो पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ के साथ मिलकर गैस आवंटन और कीमत से जुड़े प्रावधानों का समन्वय करेगा।

सरकार ने गैस उत्पादकों, आयातकों, पाइपलाइन संचालकों और गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। इनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य गैस उत्पादक कंपनियां शामिल हैं। आदेश के अनुसार सभी संबंधित संस्थाओं को उत्पादन, आयात, भंडार और खपत से जुड़ी जानकारी समय-समय पर सरकार को उपलब्ध करानी होगी।


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