कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (27 फरवरी 2026): कथित शराब घोटाला (Liquor Policy Case) मामले में दिल्ली की राजनीति को बड़ा झटका देते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बरी कर दिया है। इसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को भी अदालत से राहत मिली है।

विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) दोनों नेताओं के खिलाफ ठोस साक्ष्य (Concrete Evidence) पेश करने में असफल रही। अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होते।

फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के समर्थकों में उत्साह देखा गया, जबकि विपक्ष ने कहा कि वे आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। यह निर्णय दिल्ली की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ था।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह आदेश भविष्य में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली (Investigation Process) और सबूतों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। फिलहाल, दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है और वे सभी आरोपों से मुक्त हो गए हैं।


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