Uttar Pradesh News (22 February 2026): प्रयागराज में एक अहम कानूनी घटनाक्रम में यूपी पुलिस ने ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य स्वामी मुकुंदनंद ब्रह्मचारी तथा दो से तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट के निर्देश के बाद की गई। अदालत ने शनिवार को झूंसी पुलिस स्टेशन को आदेश दिया था कि पोक्सो कानून की धाराओं के तहत संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। साथ ही कोर्ट ने सरवाइवर की पहचान और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जो फर्जी मुकदमा बनाकर के हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। अभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वह दंडित हो सकेंगे तो इसलिए आवश्यक है। हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय ना लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करें क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाहें इस पर लगी रहेगी।”
वहीं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत की मांग वाली याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे शख्स ने एएनआई से बातचीत में कहा, “अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनंद के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। प्रथम दृष्टि हमें न्याय मिला है। छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। कोर्ट ने उन साक्ष्य की जांच करने की भी आदेश दिए हैं जो हमने दिए थे।” कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के भी निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि इसी साल जनवरी महीने में उत्तराखंड के ज्योर्तिमठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान एक विवाद की वजह से चर्चा में आए थे। उस दौरान यूपी में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी भी हुई थी। अब ताजा एफआईआर के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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