चेक बाउंस केस में राहत: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, तिहाड़ से आए बाहर

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (17 February 2026):करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिसके बाद वह मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही उनके परिवार और प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। अभिनेता के चेहरे पर राहत और थकान दोनों के भाव साफ नजर आए। कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने भतीजी की शादी में शामिल होने की दलील को स्वीकार किया। बताया गया कि 19 फरवरी को शाहजहांपुर में उनकी भतीजी का विवाह है, जिसमें उनकी मौजूदगी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। इस आधार पर अदालत ने सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की। हालांकि राहत देने से पहले कोर्ट ने सख्त शर्तें भी रखीं, जिनका पालन करना अनिवार्य किया गया।

अदालत ने आदेश दिया था कि शिकायतकर्ता पक्ष को सोमवार दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। अभिनेता की ओर से तय समयसीमा के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से यह राशि जमा करा दी गई। शिकायतकर्ता कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ के वकील ने भुगतान की पुष्टि की, जिसके बाद जमानत पर अंतिम मुहर लगी। भुगतान को राहत की प्रमुख शर्त माना गया।

यह मामला वर्ष 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वह रकम नहीं चुका सके और ब्याज सहित देनदारी बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई। भुगतान न होने पर अदालत ने 2 फरवरी को उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया।

हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ कई शर्तें लगाई हैं। उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी। साथ ही पासपोर्ट अदालत में जमा कराने और बिना अनुमति देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना अनिवार्य रहेगा।


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