सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ी, फ्लैग कंटेंट 3 घंटे में हटाना अनिवार्य
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 February 2026): केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट हटाने के नियमों को और कड़ा करते हुए गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन किया गया है। नए नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैलने वाली भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
संशोधित नियमों के मुताबिक अब यदि किसी कंटेंट को सरकारी एजेंसियां फ्लैग करती हैं, तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे तीन घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। पहले इस कार्रवाई के लिए 36 घंटे की समय-सीमा निर्धारित थी। सरकार का मानना है कि फर्जी खबरों, डीपफेक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील सामग्री के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए समय-सीमा घटाना आवश्यक था।
गजट में “सिंथेटिक” या कृत्रिम रूप से तैयार की गई सूचना की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। इसमें ऐसे ऑडियो, वीडियो, चित्र या दृश्य सामग्री को शामिल किया गया है जो कंप्यूटर संसाधनों की मदद से कृत्रिम रूप से तैयार, संशोधित या परिवर्तित की गई हो और जो वास्तविक प्रतीत हो सकती है। हालांकि, नियमित संपादन, तकनीकी सुधार, रंग-संशोधन या गुणवत्ता बढ़ाने जैसे सामान्य बदलावों को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।
नए नियमों के तहत यह भी अनिवार्य किया गया है कि एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तैयार किए गए कंटेंट की स्पष्ट जानकारी दी जाए। यानी यदि कोई वीडियो, ऑडियो या तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है, तो प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता को यह खुलासा करना होगा कि सामग्री सिंथेटिक है। सरकार का कहना है कि इससे डीपफेक और भ्रामक सामग्री की पहचान आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों और उपयोगकर्ताओं दोनों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्लेटफॉर्म्स को शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करना होगा, जबकि उपयोगकर्ताओं को कानून-विरुद्ध या भ्रामक सामग्री पोस्ट करने से बचना होगा। सरकार ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद डिजिटल इकोसिस्टम में जवाबदेही और नियंत्रण दोनों बढ़ने की उम्मीद है।।
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