जनकपुरी हादसे पर CM रेखा गुप्ता का सख्त रुख, सभी विभागों के लिए आठ-सूत्रीय सुरक्षा निर्देश जारी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (08 February 2026): पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में हुई दुखद दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजधानी में जनसुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खुदाई और निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके निर्देशों के बाद मुख्य सचिव ने पूरे दिल्ली क्षेत्र के लिए एक विस्तृत कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने जनकपुरी हादसे को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि लापरवाही के कारण जान-माल की हानि अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनसुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी परिस्थिति में इससे समझौता नहीं किया जा सकता। जहां भी सुरक्षा मानकों में चूक पाई जाएगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई तय है।

सरकार की ओर से जारी निर्देश दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी विभागों पर लागू होंगे। इनमें लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), नगर निगम दिल्ली (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOMs) सहित अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां और ठेकेदार शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, राजधानी में सड़कों, फुटपाथों और भूमिगत उपयोगिताओं से जुड़े सभी निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों के दौरान आठ-सूत्रीय सुरक्षा ढांचे का पालन अनिवार्य किया गया है। खासतौर पर रात्रि के समय और कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों के अनुपालन की सीधी जिम्मेदारी फील्ड अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों व ठेकेदारों की होगी।इंजीनियर-इन-चार्ज और फील्ड इंजीनियरों को नियमित निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कार्य अवधि के दौरान सभी सुरक्षा उपाय लगातार लागू रहें।

समयबद्ध कदम के तहत मुख्यमंत्री ने दिल्ली में चल रहे और हाल ही में पूरे हुए सभी खुदाई कार्यों की तत्काल समीक्षा के आदेश दिए हैं। सभी विभागों को खुदाई स्थलों, वहां लागू सुरक्षा उपायों और पाई गई कमियों के सुधारात्मक कदमों का विवरण देते हुए तीन दिनों के भीतर समेकित रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपनी होगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के उल्लंघन, ढिलाई या अनुपालन में कमी को गंभीरता से लिया जाएगा। लापरवाही के कारण यदि कोई दुर्घटना, चोट या जान-माल की हानि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार ने दोहराया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी विभाग या ठेकेदार को शॉर्टकट अपनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जमीनी स्तर पर सुरक्षा उपायों के सख्त प्रवर्तन की लगातार निगरानी की जाएगी।

खुदाई स्थलों के लिए जारी आठ-सूत्रीय सुरक्षा मानक

1. सभी दिशाओं से उचित दूरी पर स्पष्ट और पर्याप्त चेतावनी संकेतक अनिवार्य।
2. रात्रि व कम दृश्यता में रिफ्लेक्टर लाइट्स, ब्लिंकर्स और/या चमकीले टेप की व्यवस्था।
3. मजबूत, निरंतर और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बैरिकेडिंग।
4.
खुदाई सामग्री या खुली खाई राहगीरों को दिखाई न दे और धूल प्रदूषण न हो।

5.सुरक्षित पैदल मार्ग और आवश्यक यातायात डायवर्जन की व्यवस्था।

6. अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों व एजेंसियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय।
7. कार्य स्थलों पर सुरक्षा उपायों का नियमित निरीक्षण।
8. सभी विभागों द्वारा चल रहे व हालिया खुदाई कार्यों की तत्काल समीक्षा और तीन दिनों में समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।


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