कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजी विशेषाधिकार हनन की शिकायत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (03 February 2026): दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत इकबाल सिंह और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ की गई है। कपिल मिश्रा का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी पुलिस कार्रवाई विधानसभा की कार्यवाही में सीधा हस्तक्षेप है, जो एक निर्वाचित विधायक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

अपने पत्र में मंत्री कपिल मिश्रा ने 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा में हुई कार्यवाही का जिक्र किया है, जब सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बनी थी। इसके बाद 9 जनवरी 2026 को जालंधर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सदन में दी गई। मिश्रा का कहना है कि उन पर सोशल मीडिया पर विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ा एक वीडियो साझा करने का आरोप लगाया गया, जबकि वह वीडियो पूरी तरह वास्तविक और बिना किसी छेड़छाड़ के था।

कपिल मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 361A का हवाला देते हुए कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही की सत्य और यथार्थ रिपोर्ट के प्रकाशन पर किसी भी प्रकार की आपराधिक या दीवानी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह विधानसभा के विशेषाधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है।

मंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई उन्हें डराने और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके दायित्वों से विचलित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से विधानसभा की स्वतंत्रता और गरिमा पर भी सवाल खड़े होते हैं और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है।

कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए, ताकि निष्पक्ष जांच के बाद दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सदन के अधिकारों और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए इस मामले में सख्त कदम उठाए जाने जरूरी है।।


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