निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर SC में सुनवाई के बाद क्या बोले शिक्षा मंत्री आशीष सूद

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (02 February 2026): दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर लागू ट्रांसपेरेंसी फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान यह स्पष्ट हो गया कि कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी और फीस निर्धारण की प्रक्रिया नियमों के तहत ही आगे बढ़ेगी। अदालत की कार्यवाही के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया, क्योंकि लंबे समय से पेरेंट्स निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर शिकायत करते आ रहे थे।

सुनवाई के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक वीडियो बयान जारी कर इसे दिल्ली के अभिभावकों और बच्चों के लिए “ऐतिहासिक दिन” बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को विश्वास में लिए और फीस रेगुलेशन कमेटी बनाए बिना फीस से जुड़ा कोई फैसला नहीं कर सकेगा। इस कानून से स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

आशीष सूद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की एनजीओ और कुछ प्राइवेट स्कूलों के नेक्सस ने करोड़ों रुपये खर्च कर बड़े-बड़े वकील खड़े किए और इस कानून को डिरेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज की बहस दिल्ली की जनता की उम्मीदों की जीत है और ऐसे प्रयासों को करारा जवाब मिला है। मंत्री के मुताबिक अब तक 1,200 से ज्यादा स्कूलों में फीस फिक्सेशन कमेटियां बन चुकी हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभिभावकों की बड़ी जीत के रूप में सामने आई है और अब इस कानून को पूरी तरह लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि सच्ची नीयत से किए गए कामों में भगवान भी साथ देता है और चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं, सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। आशीष सूद ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार बच्चों और पेरेंट्स के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी।


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