1984 सिख दंगा मामला: विकासपुरी हिंसा केस में पूर्व कांग्रेस नेता बरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (22 January 2026): 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अहम मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी–विकासपुरी हिंसा मामले में उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में वर्ष 1984 के दौरान हुई हिंसा में दो लोगों की मौत का आरोप था, जिस पर लंबे समय से अदालत में सुनवाई चल रही थी।

अदालत में सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनका इस हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है और वे कभी ऐसे दंगों में शामिल नहीं हो सकते। बचाव पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई कि उनके खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया है और जांच एजेंसी ने उन्हें जानबूझकर मामले में फंसाया।

इससे पहले नवंबर 2025 में सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई थी।गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2025 में एक अन्य मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और 25 फरवरी 2025 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि शुरुआत में दर्ज एफआईआर में सज्जन कुमार का नाम शामिल नहीं था, बल्कि बाद में कथित साजिश के तहत उनका नाम जोड़ा गया। वकील ने कहा कि यह मामला तथ्यों से अधिक अनुमानों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा।

इस केस की जांच एसआईटी ने वर्ष 2015 में दोबारा शुरू की थी। सज्जन कुमार के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज थीं एक 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और अवतार सिंह की हत्या से जुड़ी और दूसरी 2 नवंबर 1984 को गुरुचरण सिंह को जिंदा जलाने की घटना से संबंधित। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका, जिसके बाद अदालत ने सज्जन कुमार को बरी करने का आदेश दिया।।


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