New Delhi News (09 जनवरी 2026): दिल्ली की एक अदालत से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट ने चर्चित ‘लैंड फॉर जॉब स्कैम’ मामले में लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया। यह मामला रेल मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के बदले जमीन लेने से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया संदेह की कसौटी पर यह मामला एक व्यापक साजिश की ओर इशारा करता है, जिसमें लालू यादव और उनके परिवार की अहम भूमिका रही है। कोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में यह सामने आया है कि लालू यादव के करीबी सहयोगियों ने नौकरियों के बदले जमीन अधिग्रहण में सह-साजिशकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई।
कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार की ओर से दायर बरी किए जाने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर एक आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे। इसके साथ ही अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि इस पूरे मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग किया गया।
इस केस में कोर्ट ने कुल 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ 13(2) के तहत मुकदमा चलेगा। वहीं, अदालत ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश भी दिया है, क्योंकि चार्जशीट के अनुसार उनके खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं मिले।
लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो लोग लालू परिवार से राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने अभी केवल आरोप तय किए हैं और इस पूरे मामले का जवाब कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। आरजेडी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।।
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