दिल्ली निजी स्कूल फीस मामला: हाईकोर्ट ने कानून पर रोक से किया इनकार

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (09 जनवरी 2026): दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रही कानूनी और प्रशासनिक खींचतान के बीच गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजधानी के निजी स्कूलों में स्कूल स्तर की फीस नियामक समिति (SLFRC) के गठन की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब स्कूल 20 जनवरी तक इस समिति का गठन कर सकेंगे, जबकि पहले इसकी अंतिम तारीख 10 जनवरी तय थी। इसके साथ ही स्कूलों को अपनी प्रस्तावित फीस वृद्धि का ब्योरा 5 फरवरी तक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के सुझाव पर समय-सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई। हालांकि, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस कानून और अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत निजी स्कूलों को फीस नियंत्रित करने के लिए आंतरिक समितियां बनाने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह एक वन-टाइम व्यवस्था है और कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

इस कानून को लेकर निजी स्कूलों में असंतोष बना हुआ है। एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स सहित कई संगठनों ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को अदालत में चुनौती दी है। स्कूलों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह कानून लोकप्रियता के उद्देश्य से लाया गया है और इसमें विवेक का अभाव है। उन्होंने कहा कि जब 1973 का केंद्रीय कानून पहले से मौजूद है, तो दिल्ली सरकार को नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संबंधित अधिसूचना उपराज्यपाल के बजाय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई है, जो कानूनी रूप से गलत है।

गौरतलब है कि यह नया कानून दिसंबर 2025 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाना है। इसके तहत त्रि-स्तरीय समिति प्रणाली बनाई गई है, जिसमें अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।।


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