दिल्ली सरकार दिव्यांगों को देगी सहायता राशि, जानें कैसे करें आवेदन

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (03 January 2026): दिल्ली में गंभीर दिव्यांगता (हाई सपोर्ट नीड) वाले दिव्यांगों की देखरेख करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार की ओर से 6,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि के लिए अगले महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समाज कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए एनआईसी के माध्यम से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार करवा लिया है, जिसे हाल ही में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह को दिखाया गया था और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के अनुसार, पोर्टल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस योजना के तहत वही दिव्यांग पात्र होंगे, जिन्हें मेडिकल बोर्ड की जांच में कम से कम 60 अंक प्राप्त होंगे। इसके लिए विस्तृत स्कोरिंग सिस्टम तय किया गया है, ताकि वास्तविक रूप से अधिक देखभाल की जरूरत वाले दिव्यांगों की पहचान की जा सके।

दिल्ली सरकार यह सहायता उन दिव्यांगों को देगी जिनकी देखरेख परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। यह राशि सीधे दिव्यांग के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि देखरेख करने वाले के बदलने की स्थिति में राशि के दुरुपयोग की आशंका न रहे। दिव्यांग व्यक्ति चाहें तो इस राशि का उपयोग फिजियोथैरेपी, इलाज या सहायक उपकरण खरीदने में भी कर सकेंगे।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस योजना की घोषणा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर की गई थी, लेकिन उस समय पोर्टल तैयार नहीं होने के कारण आवेदन शुरू नहीं हो पाए थे। इसके बाद समाज कल्याण मंत्रालय ने एनआईसी को पोर्टल विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच में अलग-अलग मानकों पर अंक दिए जाएंगे। दिव्यांगता 40–59 फीसदी पर 15 अंक, 60–79 फीसदी पर 20 अंक और 80–100 फीसदी पर 25 अंक तय हैं। मानसिक दिव्यांगता के लिए भी यही पैमाना होगा। इसके अलावा नहाने, ब्रश करने, कंघी करने में असमर्थ होने पर 10 अंक, शौचालय न जा पाने पर 10 अंक, बिस्तर से न उठ पाने पर 10 अंक, खुद खाना न खा पाने पर 5 अंक, ज्ञान संबंधित कौशल न होने पर 5 अंक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने पर 5 अंक दिए जाएंगे। 60 या उससे अधिक अंक पाने वाले दिव्यांगों को ही 6,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि अन्य दिव्यांगों को पहले की तरह 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती रहेगी।।


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