दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत, नए साल के दूसरे दिन GRAP-3 की पाबंदियां हटी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (02 January 2025): नए साल के दूसरे दिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 के तहत लागू पाबंदियों को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला AQI में आई गिरावट के बाद लिया। हालांकि, फिलहाल GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी।

CAQM के अनुसार, 1 जनवरी को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं 2 जनवरी को इसमें सुधार देखने को मिला और शाम 4 बजे तक AQI घटकर 236 पर पहुंच गया। इसी सुधार को आधार बनाते हुए GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि GRAP का तीसरा चरण तब लागू किया जाता है, जब AQI 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है।

GRAP के विभिन्न चरणों के तहत अलग-अलग प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। GRAP-1 AQI 201 से 300 के बीच, GRAP-2 AQI 301 से 400 के बीच और GRAP-4 AQI 450 से ऊपर होने पर लागू किया जाता है। भले ही GRAP-3 हटाया गया हो, लेकिन खुले में कचरा जलाने पर रोक अब भी जारी रहेगी। साथ ही, डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल केवल आपात स्थितियों में ही किया जा सकेगा।

GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक, स्टोन क्रशिंग और माइनिंग ऑपरेशन बंद करना, वर्क फ्रॉम होम की सलाह और दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों पर प्रतिबंध जैसे कड़े कदम लागू किए जाते हैं। इन पाबंदियों के हटने से निर्माण कार्य और ट्रैफिक से जुड़ी गतिविधियों में कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि प्रशासन ने सतर्कता बनाए रखने के संकेत दिए हैं।

वर्तमान में GRAP-2 के तहत कई सख्त उपाय लागू हैं। इनमें मुख्य सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना शामिल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें, ताकि हालिया सुधार को बनाए रखा जा सके।।


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